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छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आगामी 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को संपूर्ण राज्य में 'शुष्क दिवस' (Dry Day) घोषित किया है। मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर) से अवर सचिव के.एल. कश्यप द्वारा 2 सितंबर को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस दिन प्रदेशभर में मदिरा और भांग की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी निर्देशानुसार, प्रदेश में स्थित देशी व विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाते (कंपोजिट सहित) तथा भांग व भांगघोटा की सभी अधिकृत दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। गैर-मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों अथवा किसी भी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा भी इस दिन शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में अवैध भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब के अवैध परिवहन, बिक्री और संग्रहण पर प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को जांच दल गठित कर संदिग्ध ठिकानों व वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
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02 Sep 2026
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20 Feb 2023
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