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शासकीय सेवा में रहते हुए मातहत कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और वरिष्ठ अधिकारियों पर अशोभनीय टिप्पणी करना हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर में पदस्थ कार्यपालन अभियंता (EE) शशांक सिंह को भारी पड़ गया है।
दरअसल, 12 मई को ईई शशांक सिंह और उनके कार्यालय के वाहन चालक शशिकांत साहू के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (ADM) से इस मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में यह साफ परिलक्षित हुआ कि कार्यपालन अभियंता ने अपने अधीनस्थ ड्राइवर से मोबाइल पर अत्यंत अभद्र, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और साथ ही जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भी अशोभनीय टिप्पणी करते हुए वाहन चालक को प्रताड़ित किया, जिससे जिले में प्रशासनिक छवि धूमिल हुई।
इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन ने ईई शशांक सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण का प्रथमदृष्टया दोषी पाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है।
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17 May 2026
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20 Feb 2023
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