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महिला पहलवानों से जुड़े बहुचर्चित यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार की अदालत ने कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। फैसला सुनाए जाने के वक्त दोनों ही आरोपी अदालत में मौजूद थे।
जनवरी 2023 में सामने आए इस हाई-प्रोफाइल मामले में कुल 1133 दिनों तक चले घटनाक्रम के बाद 127 सुनवाइयों में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। कोर्ट द्वारा 2 जुलाई 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जज ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और उन्होंने शुरू से ही कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित हो गया तो वे फांसी पर लटक जाएंगे। अदालत के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चले आ रहे इस कानूनी विवाद का पटाक्षेप हो गया है।
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