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ब्रेकिंग : पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों को लेकर हाईकोर्ट से सख्त निर्देश, कहा - हर समय चालू रहे, कम से कम 18 महीने का हो बैकअप...

24 Aug 2026  

ब्रेकिंग : पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों को लेकर हाईकोर्ट से सख्त निर्देश, कहा - हर समय चालू रहे, कम से कम 18 महीने का हो बैकअप...

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि थानों में केवल कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है। 

सीसीटीवी हर समय चालू रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम से कम 18 महीने तक के फुटेज सुरक्षित रखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को सीसीटीवी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


दरअसल, जीपीएम के गौरेला थाने में दर्ज NDPS मामले के आरोपी बनवारी लाल गुप्ता समेत चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोपियों का दावा था कि कथित घटना से एक दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें थाने में बैठा लिया था।

अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच की थाने की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर और टावर लोकेशन उपलब्ध कराने की मांग की थी।

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