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छत्तीसगढ़ में सिविल जज (लोअर ज्यूडिशियल सर्विस) परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट की अनुशंसा पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम-2006 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, मुख्य परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र (आपराधिक विधि) में पुराने कानूनों की जगह अब नए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से सवाल पूछे जाएंगे।
इसके साथ ही इंटरव्यू के वेटेज में 10 नंबर की बढ़ोतरी करते हुए अधिकतम अंक 15 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों में से कुल रिक्तियों के मुकाबले 1:10 के अनुपात में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
मेन्स एग्जाम कुल 400 अंकों का होगा, जिसमें 100-100 अंकों के चार वर्णनात्मक पेपर होंगे और प्रत्येक के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इनमें तीसरा पेपर भाषा, सामाजिक व कानूनी अवधारणाओं और अनुवाद का होगा, जबकि चौथा प्रश्न पत्र प्रारूप एवं अभिवचन (20 अंक) और सिविल व आपराधिक मामलों में निर्णय लेखन (40-40 अंक) पर आधारित रहेगा।
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18 Sep 2026
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20 Feb 2023
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