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आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शक्कर की कालाबाजारी और बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। बाजार में चीनी के दाम 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने और कृत्रिम किल्लत की आशंका को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है।
नए नियम के तहत 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक कोई भी व्यापारी, स्टॉकिस्ट या डीलर एक स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक शक्कर का भंडारण नहीं कर सकेगा। केंद्र के इस फरमान के बाद बिलासपुर खाद्य विभाग ने भी जिले के सभी कारोबारियों, आयातकों और मिलरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत सभी व्यापारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीयन कराकर हर शुक्रवार अपने उपलब्ध स्टॉक की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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01 Aug 2026
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20 Feb 2023
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