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छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक

30 Jul 2026  

छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिलासपुर उच्च न्यायालय से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है।


यह पूरा मामला वर्ष 2017 का है, जब तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से एक कथित अश्लील मॉर्फ्ड सीडी बनाकर प्रचारित करने का आरोप भूपेश बघेल पर लगा था। मामला अदालत में विचाराधीन था।


सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मार्च 2025 में भूपेश बघेल को इस मामले में डिस्चार्ज (आरोपमुक्त) कर दिया था, लेकिन बाद में उस आदेश को रद्द करते हुए उनके खिलाफ पुनः आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। 

 

सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल ने 24 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री को फिलहाल इस कानूनी प्रक्रिया में राहत मिल गई है।
 

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