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झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानतदारों पर रिहाई का आदेश दिया है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने टुटेजा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वे जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच एजेंसी को उनकी जमानत निरस्त कराने की स्वतंत्रता होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य चर्चित मामले में हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। ऐसे में मौजूदा मामले में राहत मिलने के बावजूद टुटेजा का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।
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20 Feb 2023
20 Feb 2023