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मिलावटखोरों पर शिकंजा, महासमुंद में 300 किलो एनालॉग पनीर सील, बिलासपुर में 102 किलो बर्फी जब्त, प्रदेशभर से लिए गए सैंपल

19 Aug 2026  

मिलावटखोरों पर शिकंजा, महासमुंद में 300 किलो एनालॉग पनीर सील, बिलासपुर में 102 किलो बर्फी जब्त, प्रदेशभर से लिए गए सैंपल

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रक्षाबंधन सहित आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरी और अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए सात दिवसीय विशेष अभियान बने खाबो-बने रहिबो 2.0’ की शुरुआत कर दी है। अभियान के पहले ही दिन प्रदेश के सभी जिलों में मिठाई दुकानों, होटलों, कन्फेक्शनरी, थोक बाजारों और खाद्य निर्माण इकाइयों में ताबड़तोड़ निरीक्षण कर नमूने संकलित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य मिलावट पर अंकुश लगाने के साथ-साथ खाद्य निर्माण इकाइयों में स्वच्छता, उचित लेबलिंग, सुरक्षित भंडारण और उपभोक्ताओं को जागरूक करना है।


अभियान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई महासमुंद जिले में देखने को मिली, जहां भलेसर रोड स्थित 'वैद्य फूड प्रोडक्ट फैक्टरी' में एनालॉग पनीर बनाए जाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात छापामार कार्रवाई की। करीब तीन घंटे चली इस जांच के दौरान मौके पर तैयार लगभग 300 किलोग्राम पनीर को कोल्ड स्टोरेज में रखकर सील कर दिया गया है, जिसके नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

 

वहीं बिलासपुर में मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाई गई लगभग 102 किलोग्राम बर्फी (23 कार्टन) और कोरबा में करीब 10 हजार रुपए मूल्य के अमानक खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। इसके अलावा रायपुर के डूमरतराई थोक बाजार से सोन केक, गुलाब जामुन व रसगुल्ला तथा दुर्ग, बालोद, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और जीपीएम सहित अन्य जिलों से पनीर, खोवा, पेड़ा, घी और मिठाइयों के विधिक व निगरानी सैंपल लिए गए।


निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री पैक करने में अखबारी कागज (न्यूजपेपर) और प्रतिबंधित सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल न करने की कड़ी चेतावनी दी। साथ ही प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, वैध FSSAI लाइसेंस और एक्सपायरी डेट के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। 

 

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावट या अस्वच्छता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि त्यौहारों पर मिठाई और खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और लेबल की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध मिलावट की शिकायत तुरंत विभाग को दर्ज कराएं।
 

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