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बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कानून ने साढ़े चार दशक बाद बड़ा हिसाब चुकता किया है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में हुए प्रकाश नारायण पांडेय हत्याकांड में विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम मिश्रा को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रयागराज अदालत ने हत्या (IPC 302) के जुर्म में दोषियों पर 1-1 लाख रुपये और जानलेवा हमले (IPC 307) के लिए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
46 साल पहले मृतक के भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में इस हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब कोर्ट का अंतिम फैसला आया है।।कल ही इन चारों को दोषी करार दे दिया गया था, जिसके बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच सजा का ऐलान हुआ।
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