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नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब जरूरत के समय पीएफ ट्रांसफर, निकासी (Withdrawal) में देरी होती है या क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. अक्सर कर्मचारियों को केवाईसी (KYC) अपडेट न होने या कंपनी द्वारा पीएफ का पैसा जमा न करने जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ता है. अब ऐसी समस्याओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल EPFiGMS (EPF i-Grievance Management System) के जरिए घर बैठे इन दिक्कतों का तुरंत समाधान पाया जा सकता है.
यह डिजिटल पोर्टल आपकी शिकायत को सीधे आपके यूएएन (UAN) या पीएफ अकाउंट से जुड़े सही क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचा देता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है.
किन समस्याओं के लिए दर्ज करा सकते हैं शिकायत?
पीएफ निकासी (Withdrawal) और एडवांस पेमेंट में देरी.
एक खाते से दूसरे खाते में पीएफ फंड ट्रांसफर न होना.
पेंशन और पीपीओ (PPO) से जुड़े मामले.
पीएफ रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि जैसी गलत व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज होना.
केवाईसी (KYC) और पासबुक देखने में आ रही तकनीकी गड़बड़ियां.
पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का आसान तरीका:
1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक EPFiGMS पोर्टल पर विजिट करें.
2. कैटेगरी चुनें: होमपेज पर 'Register Grievance' पर क्लिक करें और अपनी सही कैटेगरी (PF Member, Pensioner, Employer या Others) चुनें.
3. UAN और वेरिफिकेशन: अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दर्ज करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज कर वेरिफाई करें.
4. अकाउंट का चयन: वेरिफिकेशन के बाद यूएएन से लिंक पीएफ खातों की लिस्ट में से संबंधित खाते को चुनें और अपनी शिकायत का पूरा विवरण विस्तार से लिखें.
5. दस्तावेज अपलोड करें: अपनी शिकायत के समर्थन में पासबुक, क्लेम स्टेटस या एरर का स्क्रीनशॉट (दस्तावेज) अटैच करें और सबमिट कर दें. इसके बाद स्क्रीन पर मिले यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रख लें.
ऐसे करें अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक
शिकायत दर्ज होने के बाद खाताधारक कभी भी उसकी प्रगति देख सकते हैं. इसके लिए पोर्टल पर जाकर 'View Status' विकल्प पर क्लिक करना होगा. वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने पर शिकायत की मौजूदा स्थिति (जांच चल रही है या कार्रवाई पूरी हो चुकी है) साफ हो जाएगी. यदि समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसी पोर्टल के माध्यम से रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है. कोई भी शिकायत दर्ज करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपका UAN, पैन, बैंक डिटेल्स और केवाईसी की अन्य जानकारियां पूरी तरह सही हैं. कई बार पीएफ क्लेम अटकने की मुख्य वजह दस्तावेजों में दर्ज जानकारियों का आपस में मिसमैच (Mismatch) होना भी होती है.
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