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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि राहत के साथ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक कवासी लखमा को जमानत अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। सिर्फ अदालत में पेशी के लिए ही उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा और वर्तमान पता व मोबाइल नंबर संबंधित थाने में दर्ज कराना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में कवासी लखमा की ओर से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को इस मामले में करीब ढाई घंटे तक विस्तृत सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया।
गौरतलब है कि ED ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनसे 7 दिन की रिमांड पर पूछताछ की गई। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।
इस बीच, करीब दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने कवासी लखमा के जेल में इलाज को लेकर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत को उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
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