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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020 और उससे जुड़े नियमों को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है।
यह फैसला जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह अधिनियम उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है और फीस निर्धारण का अधिकार सिर्फ स्कूल प्रबंधन के पास होना चाहिए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में यह कानून लागू किया था, जिसके खिलाफ निजी स्कूलों के संगठन ने 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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20 Feb 2023
20 Feb 2023