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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में नागरिक आपूर्ति निगम सूरजपुर के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रविंद्रनाथ सिंह (63) को पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ममता पटेल की अदालत ने अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
वहीं इस प्रकरण में आरोपित रविंद्रनाथ का भतीजा सुधीर कुमार सिंह भी नामजद है। उसके विरुद्ध फरारी में ही अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपित सुधीर कुमार सिंह के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सूरजपुर में पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रविंद्रनाथ सिंह के अंबिकापुर बौरीपारा स्थित निवास पर छापा मारा था। छापे के दौरान कुल 7,16,080 रुपये नकद, आभूषण और अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे।
कुल एक करोड़ 41 लाख 15 हजार 340 रुपये की संपत्ति बरामद हुई थी। ज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय से अधिक संपत्ति मिलने के मामले में जांच के दौरान आरोपित को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। आरोप था कि आरोपित ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए सह आरोपित की संपत्ति बताने का दुष्प्रेरण किया।
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