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सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने की इजाजत देने वाले जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा- सिनेमाहाल कोई जिम नहीं है, जहां पौष्टिक भोजन चाहिए। वह मनोरंजन की जगह है और निजी संपत्ति है। सिनेमाहाल प्रबंधन बाहर से खाने-पानी की चीज ले जाने से रोक सकता है। लेकिन, अंदर पीने का पानी मुफ्त देना होगा। इसके साथ ही छोटे बच्चों के साथ जाने वाले पेरेंट्स को पर्याप्त मात्रा में खाना अंदर ले जाने की इजाजत देनी होगी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने कहा- सिनेमाघर निजी संपत्ति है। इसके मालिक के पास नियम-कानून तय करने का अधिकार है। वे ऐसी शर्तें रख सकते हैं। बेंच ने कहा- अगर कोई सिनेमाघर में जलेबी ले जाना चाहे तो प्रबंधन उसे रोक सकता है। कोई दर्शक जलेबी खाकर सीट पर चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ ले तो खराब सीट का खर्च कौन देगा?
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