The Bare Truth

सिनेमा हॉल में कोई दर्शक जलेबी खाकर सीट में चाशनी पोंछ दे तो खर्चा कौन देगा...बाहर का खाना ले जाने पर पढ़िए SC का फैसला

04 Jan 2023  

सिनेमा हॉल में कोई दर्शक जलेबी खाकर सीट में चाशनी पोंछ दे तो खर्चा कौन देगा...बाहर का खाना ले जाने पर पढ़िए SC का फैसला

Share this post with:

सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने की इजाजत देने वाले जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा- सिनेमाहाल कोई जिम नहीं है, जहां पौष्टिक भोजन चाहिए। वह मनोरंजन की जगह है और निजी संपत्ति है। सिनेमाहाल प्रबंधन बाहर से खाने-पानी की चीज ले जाने से रोक सकता है। लेकिन, अंदर पीने का पानी मुफ्त देना होगा। इसके साथ ही छोटे बच्चों के साथ जाने वाले पेरेंट्स को पर्याप्त मात्रा में खाना अंदर ले जाने की इजाजत देनी होगी। 

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने कहा- सिनेमाघर निजी संपत्ति है। इसके मालिक के पास नियम-कानून तय करने का अधिकार है। वे ऐसी शर्तें रख सकते हैं। बेंच ने कहा- अगर कोई सिनेमाघर में जलेबी ले जाना चाहे तो प्रबंधन उसे रोक सकता है। कोई दर्शक जलेबी खाकर सीट पर चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ ले तो खराब सीट का खर्च कौन देगा?

Share this post with:

POPULAR NEWS

© 2022 The Bare Truth. All rights reserved. Developed By Inclusion Web