Share this post with:
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को राहत नहीं मिली है। EOW की कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। EOW की कार्रवाई से बचने के लिए लखमा के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी।
कोर्ट ने आज बुधवार को फैसला सुनाया है। ED कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। लखमा को 21 जनवरी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। लखमा के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, EOW ने FIR के आधार गिरफ्तारी की है। कवासी विधायक हैं। गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी लेनी थी। बिना सरकारी अनुमति के पुलिस कार्रवाई कर रही है।
Share this post with: