The Bare Truth

लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, पढ़िए क्या है पूरा मामला...

01 Oct 2024  

लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, पढ़िए क्या है पूरा मामला...

Share this post with:

कोर्ट ने लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में एक साल पहले हुई एफआईआर में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने लड़के के पिता को भी दो साल की सजा का ऐलान किया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में एक बड़ी टिप्पणी भी की है. मामला उप्र के बरेली का है. 

अदालत ने कहा कि 'लव जिहाद के लिए हिंदू धर्म की महिला को दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसलाकर धर्मपरिवर्तन करता है. इस काम के लिए बहुत से धन की जरुरत पड़ती है. यह हिंदुस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व और लोग शामिल हैं, जो हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद के माध्यम से अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं.' कोर्ट ने बरेली एसएसपी को आदेश दिया कि सभी थानों को आदेश दें कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत नजर रख कार्रवाई की जाए.  

गौरतलब है कि राजेंद्र नगर कॉलोनी निवासी एक युवती कंप्यूटर कोचिंग पढ़ने जाती थी. इस दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई. उसने युवती को अपना नाम आनंद बताया, वह हाथ में कलावा भी बांधता था. मुलाकात के बीच युवक ने अपनी मीठी-मीठी बातों से युवती को अपने प्रेमजाल में फंस लिया. युवक ने लड़की पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया.  

पिछले साल 13 मार्च को आरोपी, युवती को बरेली-पीलीभीत बाईपास रोड स्थित एक मंदिर में ले गया. यहां उसने युवती की मांग में सिंदूर भरकर जल्द से जल्द शादी करने की बात कही. साथ ही इस बीच उससे शारीरिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके नतीजे में वह गर्भवती हो गई. फिर 11 मई 2023 को हाफिजगंज के एक अस्पताल में युवती का गर्भपात भी कराया गया. इस दौरान युवती को पता चल गया था कि जिससे उसने प्यार किया था उसकी असली पहचान आनंद नहीं बल्कि मोहम्मद आलिम है. 

 

Share this post with:

POPULAR NEWS

© 2022 The Bare Truth. All rights reserved. Developed By Inclusion Web